बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. न्यायालय में सोमवार को सीआरपीसी की धारा 172, 173 के तहत सभी आरोपियों राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी, राधा देवी, टुसी देवी, छोटी देवी, संदीप को पुलिस अनुसंधान की कॉपी आरोप गठन के पूर्व दिया गया.
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