सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से राजबल्लभ को मिली जमानत को दो सप्ताह के लिये निलंबित कर दिया है और यह भी कहा है कि दो सप्ताह के अंदर पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाए. इसके लिए कोर्ट ने दो सप्ताह तर राजबल्लभ को जेल में ही रहने का आदेश दिया है. अगर पीड़िता का बयान दो सप्ताह तक बयान दर्ज नहीं कराया गया तो राजबल्लभ को आगे भी जेल में ही रहना होगा.
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